राधे - राधे बोलने पर छात्रा की पिटाई के प्रकरण में आयोग ने लिया संज्ञान


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

रायपुर - छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग जिले के नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडूमर के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी की छात्रा के द्वारा राधे - राधे बोलने पर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग छात्रा के मुँह पर टेप चिपकाकर छड़ी से पिटाई करने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। विगत दिवस 01 अगस्त को समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (जे) व 14 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुये दिनांक 01 अगस्त 2025 को स्वतः संज्ञान लेकर आयोग में प्रकरण कमांक 1351/2025 दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही शाला के प्रबंधक व प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर साढ़े बारह बजे आयोग में तलब किया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में ना केवल बच्ची व उसके परिवार के धार्मिक पंथ चुनने के अधिकार का हनन होता है बल्कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ऐसा प्रकरण बच्चों के प्रति क्रूरता के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जाँच की जायेगी। इस प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला दुर्ग एवं थाना प्रभारी थाना नंदिनी को भी आयोग में आहूत किया गया है। आयोग द्वारा पीड़ित बच्ची और उसके पालक से मिलकर वर्तमान स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिवेदन चाहा गया है। बताते चलें कि 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित व प्रसारित समाचार पर आयोग ने उसी दिन संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया था ।

Likesh khunte

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