बिलासपुर - नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगाकर ले जाने एवं शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने के आरोपी को थाना तखतपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी विगत माह 29 जनवरी को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिग बालिका संबंधी गंभीर अपराध होने से मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुये उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के तहत तत्काल गिरफ्तारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय की टीम द्वारा सायबर सेल बिलासपुर से तकनीकी तथ्यों की जांच , सीडीआर विश्लेषण एवं टावर लोकेशन के आधार पर घटना के फरार आरोपी का जिला रायपुर के मोतीनगर में होना पाया गया। तत्काल टीम रायपुर रवाना कर पीड़िता को मोतीनगर में 19 मार्च को आरोपी राकेश मरावी के कब्जे से बरामद किया गया। प्रकरण में आरोपी द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुये भी उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना एवं पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना पाया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से तखतपुर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 56/2026 धारा 137(2) , 87, 64 बीएनएस एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में तखतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय , उप निरीक्षक दिलाराम मनहर , आरक्षक नरेश निराला , आशीष वस्त्रकार , ओकार राजपूत , सत्यार्थ शर्मा एवं किशोर धीवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
राकेश मरावी पिता स्व. आशाराम मरावी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम - कमोदा , थाना - तखतपुर , जिला - बिलासपुर (बिलासपुर)।