दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास और दुष्कर्म के मामले में दम्पत्ति सहित तीन आरोपी जेल दाखिल


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट  

दन्तेवाड़ा - महिला से दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दम्पत्ति तथा शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को किरन्दुल थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।                                               
                                    पुलिस मीडिया समूह से पहले प्रकरण के बारे में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 09 अगस्त को पीड़िता रात्रि में अपने मकान में अकेली सोयी थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को अर्धनग्न कर उसके गुप्तांग में कोई वस्तु डाल देने से पीड़िता के परिजन की रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में 11 अगस्त को अपराध क्रमांक 48/2025 धारा - 64(2)ठ बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से घटना के संबंध में क्रमिक एवं गहनता से पूछताछ पर बार - बार अपना बयान बदलने से संदेह होने लगा। आस पड़ोस में पूछताछ कर पुन: प्रार्थी से पूछताछ करने से उन्होंने बताया कि पीड़िता अपने हिस्से का जमीन किसी और कमाने के लिये देती थी एवं प्रार्थी को अपने पास नहीं आने देती थी। इसी रंजिश के चलते अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर पीड़िता को जान को मारने की नियत गमछा से गला दबाकर मारने की कोशिश किये एवं गुप्तांग में ठोस वस्तु डाल दिया। पीड़िता मृत हो गई सोचकर दोनों आरोपीगण उसी अवस्था में उसे छोड़कर चले गये। आरोपियों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 109 , 3(5) जोड़कर किरन्दुल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे प्रकरण के संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिक को आरोपी जितेन्द्र कुमार द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया , जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता द्वारा आरोपी जितेन्द्र कुमार को शादी के लिये बोलने पर आरोपी फरार हो गया एवं संपर्क नंबर बंद कर दिया था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में विगत दिवस 11 अगस्त को धारा 87, 64(2)ड , 65(1) बीएनएस , 4(2) , 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी जितेन्द्र कुमार के बारे में सायबर सेल दंतेवाड़ा से विस्तृत तकनीकी विश्लेषण से प्राप्त जानकारी में उसे बिहार का होना और वर्तमान में तमिलनाडु में रहना पाया गया। इसके बाद तत्काल उपनिरीक्षक राजेश बघेल के नेतृत्व में टीम रवाना कर आरोपी को तमिलनाडु से हिरासत में लेकर किरन्दुल पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय द्वारा थाना किरन्दुल क्षेत्र में घटित महिला संबंधी अपराधों को गम्भीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी किरन्दुल कपिल चंद्रा के पर्यवेक्षण में प्रकरण के आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। इन प्रकरणों को सुलझाने में थाना किरन्दुल से निरीक्षक संजय कुमार यादव , एसआई लीलाराम गंगबेर , सउनि. अनिता चौधरी , आरक्षक सोनाराम ताती , धनंजय गंजीर , जोगा कुंजाम , महिला आरक्षक सुरेखा सलाम , सोनिया नेताम , थाना कोतवाली से एसआई राजेश बघेल , आरक्षक प्रमोद यादव , थाना बचेली से एएसआई ज्योति बंजारे , महिला आरक्षक उषा सिंह और सायबर सेल दंतेवाड़ा से एसआई हेमशंकर गुनेंद्र , बेलाल सिंह , राजू राम का सराहनीय योगदान रहा। 

दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपीगण -

 लखमा कुंजाम पिता स्व. बोटी कुंजाम उम्र 39 वर्ष और कुमे कुंजाम पति लखमा कुंजाम उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी थाना - किरन्दुल , जिला - दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)। 

दुष्कर्म आरोपी - जितेन्द्र कुमार रे पिता नगीना रे उम्र 30 वर्ष निवासी - लिप्पनी , थाना - मैनाटान , जिला - बेट्टियाह (बिहार) , हाल मुकाम - एस.के. फार्म , सिगारपल्ली , जिला - कृष्णागिरी (तमिलनाडु)।

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