अवैध महुआ शराब बिक्री करने का आरोपी कोचिया जेल दाखिल


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

 बलौदाबाजार भाटापारा - 

आपरेशन विश्वास के तहत घेराबंदी कर अवैध महुआ शराब बिक्री करने के आरोपी शराब कोचिया को थाना राजादेवरी पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।                    ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌                     
                       वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार "आपरेशन विश्वास" के तहत थाना राजादेवरी पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में गत दिवस 16 अप्रैल को थाना राजादेवरी की पुलिस टीम द्वारा ग्राम छतवन में घेराबंदी कर अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।  आरोपी से 16,000 रूपये कीमती मूल्य का 80 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना राजादेवरी में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना राजादेवरी पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

गिरफ्तार आरोपी -

अशोक प्रभाकर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम - छतवन ,  थाना - राजादेवरी , जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)।

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