सूने घर से नगदी एवं जेवर चोरी करने के चार आरोपी जेल दाखिल

सूने घर से नगदी एवं जेवर चोरी करने के चार आरोपी जेल दाखिल 
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

सरगुजा - रात में सूने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रकम चोरी करने के मामले में दीगर जिला के चार आरोपियों को गांधीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 
                                 पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इस मामले का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया विगत माह 27 जनवरी को प्रार्थी अशोक कुमार मिश्रा पिता स्व. सप्तमुनि मिश्रा निवासी महापौरपारा, भगवानपुरकलॉ साईं मंदिर रोड़ अम्बिकापुर द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 27 जनवरी को प्रार्थी अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था, उस रात  एक से दो बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अन्दर रखे कैमरे का डीव्हीआर, नगदी 5000 रूपये तथा अलमारी में रखे सोने-चांदी का जेवर (सोने का 02 सेट 01 सुई धागा 01 बिजली कान, सोने का नाक की नथिया, सोने का लॉकेट, चांदी का पायल इत्यादि ) कुल कीमती 95000 रूपये को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में सदर धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में सीसीटीव्ही कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डिगो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251 की पहचान की गई। सरगुजा पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार कर दुर्ग और रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्की वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने घटना में शामिल अपने तीन साथियों नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, इलियास व समीर खान के साथ अम्बिकापुर जाकर सूने मकान से ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। वारदात करने के बाद बचने के लिये उनके द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा का डीव्हीआर निकालकर वापस जाते समय कहीं रास्ते में चलती वाहन से गहरे पानी में फेंकना स्वीकार किया। प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के विरूद्व थाना सुपेला अपराध क्रमांक 324/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, एवं थाना स्मृति नगर अपराध 1375/2022 धारा 457, 380 भादवि का मामला दर्ज है। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्व धारा 457, 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) जोड़ी गई। गांधीनगर थाना पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया,  जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण के निराकरण में सायबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल, थाना गांधीनगर से आरक्षक उमाशंकर साहू, विशाल पाठक, प्रमोद गुप्ता, अमन पुरी, एमटी आरक्षक फिलमोन बखला इत्यादि का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगण -
विक्की वर्मा पिता स्व. राजेश वर्मा, उम्र 30 वर्ष निवासी खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग , नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पिता सुरजीत सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी छावनी चौक, थाना जामुल, भिलाई जिला दुर्ग , इलियास पिता शाहजाद खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी गोकुलनगर, टिकरापारा रायपुर, पूर्व निवास शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग और समीर खान पिता रशीद खान उम्र 19 वर्ष निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा जिला रायपुर (छग)

जप्तियां -
घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का इण्डिगो सीएस कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नीले रंग का होण्डा लिवो सीजी 07 सीई 0637, चार नग मोबाईल, 02 नग घटना में प्रयुक्त राड़, 03 नग टूटा हुआ ताला और 3150 रूपये नगदी।

Likesh khunte

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