भैंसापसरा अग्निकांड के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा - छोटी बातों को लेकर हुये वाद विवाद में घर में आगजनी के मामले में दो आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सायबर सेल निरीक्षक लखेश केंवट ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस चौबीस और पच्चीस फरवरी की दरम्यानी रात बलौदाबाजार शहर के भैंसापसरा क्षेत्र में वृद्धा आश्रम के पास एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस दौरान सूचना पाकर थाना सिटी कोतवाली का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल के लिये रवाना हुआ। इस बीच स्थानीय लोगों एवं आस-पड़ोस के लोगों द्वारा आसपास संसाधनों, पानी आदि से आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया गया, तब तक घर के अंदर निवासरत चार लोग आग में जलने से बुरी तरह से झुलस गये थे। जैसे-तैसे पड़ोसियों द्वारा दरवाजा खोलकर घर अंदर से आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें चारों लोग गंभीर रूप से आग से झुलस गये थे। सभी लोगों को तत्काल उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल बलौदाबाजार पहुंचाया गया, जिसमें पुत्र एवं माता की मृत्यु हो गई तथा बहन एवं भांजी गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। उक्त आगजनी की घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण एवं आसपास निवासियों से पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि आग लगने की सूचना पाकर जब पड़ोसी आग बुझाने के लिये गये तब तक आग फैल चुकी थी। प्रकरण की जांच हेतु रायपुर मुख्यालय से विशेष तौर पर फ़ारेंसिक की टीम बुलाई गई, जिसने विवेचना को दिशा दी और यह तथ्य सामने आया कि घटना के समय घर का दरवाज़ा बाहर से बंद रहा होगा। साथ ही सायबर सेल से निरीक्षक लखेश केंवट, आरक्षक हेमंत नायक की टीम द्वारा मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल आदि का तकनीकी विश्लेषण कर मानवीय आसूचना से अहम सुराग ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा था। इस आगजनी की घटना का खुलासा करने एवं मामले में संलिप्त आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव के मार्गदर्शन में टीम प्रभारी श्रीमती निधि नाग एसडीओपी बलौदाबाजार के साथ टीम में शामिल निरीक्षक अमित तिवारी, उपनिरी एल.एस.राजपूत, सउनि मलिक राम भारद्वाज, प्रधान आरक्षक अंजोर मांझी, आरक्षक मोहन मेश्राम, यशवंत यादव, अकरम खान की टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ एवं इस जघन्य अग्निकांड का कारण एवं इसमें शामिल आरोपियों की मंशा को समझने का कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही पुलिस की एक टीम द्वारा मोहल्ले में ही रहकर घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाया जा रहा था। सभी पहलुओं की जांच करने पर पता चला कि इस आगजनी में निश्चित ही किसी स्थानीय एवं घर के आसपास रहने वाला ही कोई आदमी शामिल है, जिसके बाद टीम का पूरा ध्यान उसी मोहल्ले में ही रहने वाले संदिग्ध आरोपी की खोजबीन में लग गया। विवेचना के क्रम में श्रीमती निधि नाग द्वारा अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर जाकर घायल रानू साहू से पूछताछ किया गया जिसमें रानू साहू द्वारा संदिग्ध दोनों आरोपियों का नाम बताते हुये आगजनी करने में इन दोनों का हाथ होना बताया।संपूर्ण जांच क्रम में मृतकों के पड़ोस में ही रहने वाले करण बघेल एवं दौलत सोनवानी को पकड़ा गया। दोनों आरोपी आदतन शरारती झगड़ालू और बदमाश प्रवृत्ति के हैं। मृतक परिवार द्वारा अपने घर के सामने झिल्ली आदि से परछी बनाया गया था तथा साथ ही सामने साड़ी, रस्सी से घेर दिया गया था। आरोपीगण इस घेरे में लगे साड़ी को फाड़ दिया करते थे, जिसे मृतिका कमला साहू द्वारा बार-बार मना किया जाता था। गत दिवस चौबीस फरवरी को शाम के समय भी परछी में लगे साड़ी एवं रस्सी को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया था, जिसे मृतिका कमला साहू द्वारा मना किया गया, जिस पर वाद विवाद हुआ था। इसी वाद विवाद पर से दोनों आरोपियों द्वारा मृतक परिवार, विशेषकर कमला साहू को सबक सिखाने की योजना बनाई गई। योजना अनुसार दोनों आरोपियों चौबीस - पच्चीस फरवरी की दरम्यानी रात मृतकों के घर में आग लगा दिया एवं घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। झिल्ली, लकड़ी आदि से बने परछी एवं एक कमरे का खपरैल से बने घर में आग तेजी से फैला, जिससे मृतकों को बाहर निकलने एवं मदद के लिये लोगों को बुलाने का मौका भी नहीं मिल पाया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में धारा 302,307,436 342,120 (B) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
मृतकों के नाम -
सोनू साहू पिता संतोष साहू उम्र 28 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार और कमला साहू पति संतोष साहू उम्र 60 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार
घायलों के नाम -
रानू साहू पिता संतोष साहू उम्र 34 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार और संध्या साहू पिता राकेश साहू उम्र 10 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़)
आरोपियों के नाम -
करन बघेल उर्फ भूखऊ पिता उमेंदी बघेल उम्र 23 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार और दौलत सोनवानी पिता आनंद सोनवानी उम्र 26 वर्ष निवासी दशरमा रोड भैंसापसरा बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़)