नाबालिग से शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया पीड़िता ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विगत 22 अगस्त 2021 को आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते रहा तथा परिवार वालो को बताने पर मारपीट की धमकी दिया था। तथा उसी दिनांक से जून 2023 तक आरोपी द्वारा शारीरिक शोषण करता रहा। प्रार्थिया द्वारा घटना की बात अपने घर वालों बताने पर थाना में रिपोर्ट करने आये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/2024 , धारा 376 भादवि , 4,6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा महिला एवं बच्चो से सबंधित अपराध में त्चरित कार्यवाही करने का उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाने पर जैजैपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
संजु राज कुर्रे पिता राजकुमार कुर्रे निवासी रीवाडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छग)