अवैध शराब बिक्री करने के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - आरोपियों द्वारा अवैध शराब बिक्री किये जाने की सूचना पर रतनपुर पुलिस ने रेड कार्यवाही करते हुये दो आरोपियों को आबकारी एक्ट के विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये रतनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा अवैध नशे के कारोबार तथा नशे का सेवन से निजात हेतु सभी थानो को अभियान चलाकर अवैध नशे पर लगातार कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अनुविभागीय पुलिस अधीकारी कोटा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना रतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध नशे के खिलाफ धर पकड़ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच गत दिवस 13 अक्टूबर को मुखबिर के माध्यम से ग्राम सेमरा रतनपुर में दिलहरण साहू के द्वारा अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली। सूचना पर तस्दीक कार्यवाही कर दिलहरण साहू के द्वारा घर के पीछे बाऊडी में बीस - बीस लीटर वाली प्लास्टिक के दो डिब्बा में चालीस लीटर कच्ची महुआ शराब तथा एक प्लास्टिक के दस लीटर वाली डिब्बा में दस लीटर यानि कुल पचास लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 10000 रूपये बरामद किया। वहीं ग्राम बछालीखुर्द में रामप्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने घर में भारी मात्रा में बिक्री हेतु शराब रखने की सूचना पर ग्राम बछालीखुर्द में तस्दीक कर रामप्रसाद श्रीवास के घर में एक प्लास्टिक की दस लीटर वाली जेरिकेन में दस लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रूपये को जप्त कर कार्यवाही किया गया। दोनो आरोपीयो के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये रतनपुर पुलिस ने दोनो आरोपीयो को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं थाना रतनपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध लोगो में जागरूकता तथा अवैध नशे के व्यापारियो पर कार्यवाही जारी है।
गिरफ्तार आरोपी -
दिलहरण साहू पिता संग्राम साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर और रामप्रसाद श्रीवास पिता फगुआ श्रीवास उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम बछालीखुर्द थाना रतनपुर जिला बिलासपुर।